राशनकार्ड का नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे हितग्राही

 



सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राही 31 अक्टूबर तक राशनकार्ड का नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी करा सकेंगे। हितग्राहियों की सुविधा के लिए शेष बचे राशन कार्ड नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी कराने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का अवसर प्रदान किया है। खाद्य अधिकरी श्रीमती श्वेता अग्रवाल ने बताया कि जिले में 110588 राशकार्ड में से 7283 राशनकार्डों का नवीनीकरण अभी तक नहीं हुआ है। राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों का ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में 63040 राशनकार्डधारी सदस्यों की केवाईसी होना बाकी है। वन नेशन वन कार्ड अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए हितग्राही परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड और अंगूठे का ईकेवाईसी करना अनिवार्य है। इसमें परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों में निवास कर रहे हैं तो वे सदस्य अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान में अपना ईकेवाईसी कर राशन कार्ड नवीनीकरण कार्य पूरा कर सकते हैं। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है तथा ईकेवाईसी के लिए कोई दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ता। ईकेवाईसी के लिए सदस्यों की सूची उचित मूल्य दुकानदार के पास उपलब्ध होती है। राशन कार्ड का नवीनीकरण हितग्राही के द्वारा स्वयं ही विभागीय नवीनीकरण एप एवं दुकानदार दोनों माध्यम से किया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर हितग्राही राशन कार्ड से वंचित हो सकते हैं। खाद्य विभाग द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण एवं ईकेवाईसी समय पर करा लें।

Patrika Mungeli

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