हाईकोर्ट ने पारित किया स्थगन आदेश

मुंगेली @ पत्रिका मुंगेली । नये बने नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर सरपंचों द्वारा हाईकोर्ट जाने का सिलसिल जारी है। इसी तरह के मामले में ग्राम पंचायत जरहांगाव के सरपंच द्वारा लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए स्टे जारी किया है। गौरतलब हो कि पूर्ववर्ती सरकार ने जरहागांव को नगर पंचायत का दर्जा दिया था, कितुं सत्ता परिर्वतन के बाद वर्तमान सरकार ने नगर पंचायत अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी थी, जिसको लेकर सरपंच धीर सिंह बंजारे द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

Patrika Mungeli

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