यात्री बसों में दिव्यांगजन सहित अधिसूचित वर्गों को किराए में छूट नहीं देने पर होगी कार्रवाई - कलेक्टर

मुंगेली । कलेक्टर ने यात्री बसों में दिव्यांगजन सहित अधिसूचित वर्गों को किराए में छूट नहीं देने पर संबंधित बस संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आम जनता को बेहतर यातायात एवं परिवहन के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिले के विभिन्न मार्गों में साधारण श्रेणी से लेकर वातानुकूलित शयन श्रेणी के निजी यात्री वाहनें संचालित है, जो आम जनता व यात्रियों को उनके निर्धारित गंतव्य तक प्रतिदिन पहुंचाने का काम करती है। राज्य शासन द्वारा इन्हीं संचालित निजी यात्री वाहनों में सफर करने वाले ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिहीन है, बौद्विक दिव्यांग व्यक्ति, ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ है, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, एच. आई. व्ही. एड्स से पीड़ित व्यक्ति को यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से "नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति" का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराये में 50 प्रतिशत की रियायत छूट दिये जाने हेतु अधिसूचित गया है।
            कलेक्टर ने कहा कि त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यह संभव है कि आम जनता द्वारा अपने गंतव्य में जाने हेतु अधिक आवाजाही होगी, जिसके फलस्वरूप यात्रियों से वाहन संचालकों द्वारा अवैध वसूली कर अधिक किराया दर वसूल किया जा सकता है। उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए अधिक किराया वसूली की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने एवं ऐसे यात्री वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारी को दिये है। उन्होंने कहा है कि आमजनता को दृष्टिगोचर रूप से अपने गंतव्य के लिए निर्धारित किराये दर की जानकारी हो। सभी यात्री बसों में किराया सूची चस्पा हो यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यात्री वाहनों की जांच करते हुए निर्धारित किराये की राशि से अधिक किराया वसूल करते पाये गये वाहन एवं बिना किराया दर सूची चस्पा किये संचालित होते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई करें। 
             कलेक्टर ने आम जनता से भी अपील की है कि शासन द्वारा जिन वर्गों को यात्री किराये में रियायत / छूट दी गई है, यदि यात्रा के दौरान वाहन संचालन द्वारा किराये में छूट नहीं दी जाती है, या किसी प्रकार का अभद्र दुर्व्यवहार या अवैध किराया दर वसूल किया जाता है तो इसकी शिकायत यदि कोई साक्ष्य या तथ्य भी हो तो जिला परिवहन अधिकारी से किया जाए। उन्होंने परिवहन अधिकारी एवं प्रवर्तन अमले को ऐसी शिकातयों को त्वरित गंभीरता से लेने व इस दिशा में निरंतर चेकिंग कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के मुंगेली, लोरमी और पथरिया बस स्टैंड में उक्त छूट संबधी जानकारी के लिए फ्लेक्स बैनर चस्पा किया गया है। साथ ही यात्री बसों की जांच की जा रही है और लोगो को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। यात्री बसों में दिव्यांगजन सहित अधिसूचित वर्गों को किराए में छूट नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Patrika Mungeli

The News Related To The News Engaged In The Patrika Mungeli Web Portal Is Related To The News Correspondents The Editor Does Not Necessarily Agree With These Reports The Correspondent Himself Will Be Responsible For The News.

Previous Post Next Post